Thursday, December 15, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईवे पर शराब बिक्री पर लगाया रोक




बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गये शराबबंदी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईवे पर चल रहे सभी शराब के दुकान को बंद करने का आदेश दिया है।
हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में हाईवे पर शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है।
कोर्ट ने 31 मार्च तक हाईवे के किनारे सभी शराब के दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं।
अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 9 सितम्बर 2015 को भी यह संकेत दिए थे।
कि जल्द ही हाईवे पर खुले सभी शराब दुकानों को बंद किया जा सकता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे।

बता दें कि हाईवे पर बढती दुर्घटनाओं में ड्रंक एंड ड्राइव भी बहुत बड़ी वजह है। अक्सर ट्रक या बस ड्राईवरों को हाईवे पर मौजूद शराब की दुकान पर अड्डा जमाते देखा गया है।
जहाँ वो शराब पीते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं।
इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता हैं। अगर इस मामले को गंभीरता से लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।

हाईवे पर चलने वाले सभी शराब दुकानों को हटाने के निर्देश के बाद रोड एक्सीडेंट के मामलों में भी कमी आ सकती है।

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